तीसरी बार शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा भारी कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा, 30 दिन तक करेंगे थाना सफाई और जनजागरूकता

जगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ हैडलाइन.  सड़क सुरक्षा को लेकर जांजगीर-चांपा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने एक अनोखा और संदेशात्मक फैसला सुनाया है। शराब पीकर तीसरी बार वाहन चलाते पकड़े गए चालक को केवल आर्थिक दंड नहीं, बल्कि 30 दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है। आरोपी को प्रतिदिन कोतवाली थाना परिसर की सफाई करने के साथ-साथ शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर लोगों को शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के लिए जागरूक करना होगा।

यह फैसला सड़क सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

दो बार जुर्माना, फिर भी नहीं सुधरी आदत

जानकारी के अनुसार, आरोपी स्वदेश कुमार यादव को पहले भी दो बार शराब के नशे में वाहन चलाते हुए यातायात पुलिस ने पकड़ा था। दोनों मामलों में न्यायालय ने उस पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया था। इसके बावजूद आरोपी ने अपनी आदत में सुधार नहीं किया और तीसरी बार भी नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया।

तीसरी बार पकड़े जाने पर यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस बार अलग और समाजहित में संदेश देने वाला निर्णय सुनाया।

30 दिन तक करनी होगी सामुदायिक सेवा

न्यायालय के आदेश के अनुसार आरोपी को लगातार 30 दिनों तक कोतवाली थाना पहुंचकर साफ-सफाई करनी होगी। इसके अलावा शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर लोगों से अपील करनी होगी कि वे शराब पीकर वाहन न चलाएं और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें।

इस सजा का उद्देश्य केवल आरोपी को दंडित करना नहीं, बल्कि समाज में यह संदेश देना है कि नशे में वाहन चलाना स्वयं के साथ-साथ दूसरों की जान के लिए भी गंभीर खतरा है।

यातायात पुलिस चला रही विशेष अभियान

जांजगीर-चांपा पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में जिलेभर में लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान हेलमेट नहीं पहनने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने और विशेष रूप से शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों में जिम्मेदार ड्राइविंग की भावना विकसित करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

पुलिस की अपील

पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी परिस्थिति में शराब पीकर वाहन न चलाएं। यदि नशे की हालत में वाहन चलाते पाए गए तो कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ न्यायालय द्वारा परिस्थितियों के अनुसार कड़ी और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ी सजा भी दी जा सकती है।

Leave a Comment

और पढ़ें

error: Content is protected !!